जयपुर में धारा 144 के चलते 4 मई 2020 से अग्रिम आदेश तक जारी रहेगा प्रतिबंध।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जयपुर के कर्फ्यू क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण पुलिस आयुक्तालय जयपुर क्षेत्र के लिए या आदेश पारित किया गया है
पुलिस आयुक्तालय जयपुर क्षेत्र में शाम 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक* गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। अर्थात *आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों,निर्धारित पास वाले व्यक्तियों* के अलावा किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
*आपातकालीन स्थिति में जिला प्रशासन अथवा निकटवर्ती थाने से अनुमति के पश्चात ही गैर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति आवागमन कर सकते हैं*
यानी यह स्पष्ट है कि बिना अनुमति के आवागमन करने पर पुलिस कार्यवाही की जाएगी।
दिव्यतरंग आपसे गुजारिश करता है कि यह आदेश जनहित व लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं । कृपया इनकी अक्षरशः अनुपालना करें। प्रशासन का सहयोग करें आपातकालीन स्थिति में बे-हिचक, बिना डरे निकटवर्ती थाने से संपर्क करें। वहां पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की जाती है।आशा है आप स्वस्थ होंगे और परिवार में भी सब स्वस्थ होंगे। कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचें ! क्योकि आप इस समाज ओर परिवार की अमूल्य धरोहर है।आपसे मिलना ज़रूरी नहीं* आप का होना ज़रूरी है।