ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा कोई भी दुकाने खुलने की छूट नही

 


सीकर । लॉक डाउन-3 सोमवार से 14 दिन के लिए लागू हो रहा है और इस सम्बंध में राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सीकर ADM जयप्रकाश जी ने गाइडलाइन के सम्बंध में वीडियो जारी किया है। 
      सीकर व्यापार महासंघ(रुघजी चौधरी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितेश पारमुवाल ने बताया कि दिनांक 4मई से 17 मई तक जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन कोरोना स्थिति की समीक्षा की जाएगी किसी भी आपात स्थिति में दी गई छूट को तुरंत वापस भी लिया जा सकता है। प्रशासन के अनुसार पूर्व की भांति अतिआवश्यक सेवाओ के वाहन, मालवाहक वाहन( खाली-भरे हुए), मेडिकल हॉस्पिटल, ऑप्टिकल सॉप के अलावा केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, राज्य सरकार के आवश्यक कार्यालय 33% स्टाफ के साथ व निजी   पंजीकृत कार्यालय 33% स्टाफ के साथ अनुमत: होंगे। इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र में केमिस्ट, मेडिकल,ग्रॉसरी, प्रोविजनल स्टोर, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क डेयरी, फिश, चिकन, पशु आहार, एग्रीकल्चर सामान के विक्रय व सर्विस की दुकान ट्रक रिपेयरिंग, पंचर तथा हाइवे के ढाबे की अनुमति होगी। इनके अलावा आवश्यक सेवाओ की नुक्कड़ एकल दुकाने, आवासीय कॉलोनी की एकल दुकाने, बाज़ारो से दूर एकल दुकाने, बुक स्टोर( होम डिलीवरी को प्रोत्साहन देते हुए) एक्सक्लुसिव पंखे की दुकान, प्रीपेड मोबाइल आउटलेट की दुकानें खोली जा सकती है। *पान तंबाकू, सैलून, स्पा की दुकानें ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में नही खुलेगी*।
जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकाने खोली जा सकती है।


इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित पूर्व में जारी गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी औधोगिक इकाइयों की परमिशन जारी रहेगी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की सभी ओधोगिक इकाइयों को सशर्त अनुमति होगी। 
इसी तरह शहरी क्षेत्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निर्माण कार्य, साइड लेबर के साथ निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रो में सभी निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है। *(जिले से बाहर लेबर लाने पर परमिशन आवश्यक है)*
इन सब के अलावा आवश्यक वस्तुओं की होम सर्विस, बिजली रिपेयरिंग कर्मचारी, प्लम्बर, बैंक, इंसोरेंस, कोऑपरेटिव आफिस खुलेंगे।


ADM जयप्रकाश जी ने बताया कि सीकर में पूर्व की भांति धारा144 लागू रहेगी जिसमे 5 व्यक्ति कही भी एकत्रित नही हो सकेंगे। सभी कार्यालय, प्रतिष्ठान 6 बजे तक बंद हो जाएंगे तथा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक केवल आवश्यक स्थिति में निवासी बाहर निकालेंगे। 65 साल से ऊपर, बीमार व्यक्ति, बच्चे और गर्भवती महिलाएं बाहर नही निकलेगी। मास्क ओर आरोग्य सेतु एप सभी के लिए अनिवार्य होगा। दुकानों और सार्वजनिक क्षेत्रो में 6 फ़ीट की दूरी बनाए रखनी होगी। शराब की दुकान खुलेगी। साइकिल, टेक्सी, कैब, परमीशन के साधन जिले में ही चलेंगे जिनमे बाइक पर 1 व्यक्ति, गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति की अनुमति होगी। सभी निजी वाहन अनुमति के साथ चलेंगे, बसे पूर्ण बन्द रहेगी। 
पारमुवाल ने बताया कि इस बार जिला प्रशासन ने नियमो का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है जिनमे  वर्क ओर पब्लिक क्षेत्र पर फेस कवर नही करने पर 200/-,दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने हुए ग्राहक को माल बेचने पर 500/-, पब्लिक पैलेस पर थूकने पर 200/- सावर्जनिक स्थान पर दारू पीने पर 500/- सार्वजनिक स्थान पर  पान, तम्बाकू, गुटका खाने पर 200/-, शराब की दुकान पर 5 से ज्यादा व्यक्ति होने पर 500/-, सार्वजनिक स्थल पर 6 फ़ीट से कम दूरी रखने पर 100/-, बिना अनुमति शादी समारोह करने पर 5000/- व शादी में 50 से अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी पर 10000/- का जुर्माना रखा गया है।


सीकर व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष रघुजी चौधरी, महामंत्री देवकीनन्दन पारीक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितेश पारमुवाल, अभिषेक मोर, जानकी लाल मारवाल, विजेंद्र रणवां, महेंद्र पारीक, अरुण तिवाड़ी आदि ने कोरोना संक्रमण अब बचने के लिए प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।