बगरू। मई 2020 में एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के अन्तर्गत दिए जाने वाले राशन सामग्री के वितरण को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए पीओएस मशीन में राशन कार्ड नम्बर के स्थान पर आधार कार्ड नम्बर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से ही गेहूं वितरण किया जाएगा, उपजिला कलेक्टर जगत राजेश्वर सिंह चौधरी ने बताया कि इसके लिये लाभार्थियों को राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा, जिला रसद अधिकारी बताया कि आधार कार्ड नम्बर से गेहूं के वितरण के लिए डीलर द्वारा लाभार्थी का आधार कार्ड नम्बर पीओएस मशीन पर प्रविष्ट किया जाएगा, इसके बाद लाभार्थी के भामाशाह, जनआधार, आधार डेटाबेस में उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा, लाभार्थी द्वारा डीलर को ओटीपी उपलब्ध करवाने के पश्चात पीओएस मशीन में ओटीपी नम्बर दर्ज कर सत्यापन उपरान्त राशन डीलर द्वारा लाभार्थी को राशन सामग्री का वितरण पीओएस मशीन से कर दिया जाएगा, यदि लाभार्थी डीलर को तय समय सीमा में ओटीपी उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो डीलर द्वारा पीओएस मशीन पर उपलब्ध करवाए गए कारण-ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ, मोबाइल नम्बर रजिस्टर नहीं है एवं लाभार्थियों के पास मोबाइल नहीं है, में से किसी एक कारण को चुनते हुए राशन का वितरण पीओएस मशीन से किया जाएगा, जिन राशनकार्ड धारकों के आधार नम्बर पीडीएस डेटाबेस में उपलब्ध हैं, उनको राशन का वितरण आधार नम्बर से किया जाएगा एवं जिनके आधार नम्बर डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है, उनको राशन सामग्री का वितरण पूर्व की भांति पीओएस मशीन में राशन कार्ड नम्बर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से वितरित की जाएगी, यह व्यवस्था पूरे राज्य में माह मई के लिए आबंटित खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वितरण से प्रारम्भ होगी।
राशन लेने के लिए राशनकार्ड के साथ आधार एवं मोबाइल भी जरूरी, ओटीपी पर ही मिलेगा राशन